Monday, 31 December 2018

राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया | श्रमिक कार्ड आवेदन पत्र डाउनलोड करें

राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया | श्रमिक कार्ड आवेदन पत्र डाउनलोड करें 


राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना (Rajasthan Construction Workers Sulabh Awas Yojna)
निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा की गई है इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिन लोगों के पास रहने के घर नहीं है उन लोगों को घर बनाने के लिए कुछ सहायता इस योजना के माध्यम से की जा रही है। आज भी भारत में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए उनके स्वयं के घर नहीं है। भारत में अभी भी लाखों परिवार ऐसे हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं जिनके पास पहनने के कपड़े तक नहीं है, घर बनाना तो बहुत दूर की बात। कई लोग झुग्गी-झोपड़ियों के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हर परिवार का सपना होता है कि हम एक अच्छे घर में रहे, कई परिवारों का आज तक यह सपना पूरा नहीं हो पाया है। अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण अपना घर बनाने में सक्षम नहीं है। इस समस्या को देखते हुए राजस्थान सरकार ने हर गरीब आदमी का आपके पास घर नहीं है उसकी सहायता करने का प्रण किया है। जिसे हम गरीब व्यक्ति के पास रहने के लिए मकान हो। इसीलिए सरकार ने निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना की शुरुआत की है। राजस्थान सरकार निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के अंतर्गत उन गरीब लोगों की मदद करना चाहती है जिनके पास घर नहीं है। वह अभी भी घर से वंचित है और झुग्गी-झोपड़ियों में यह फुटपाथ पर या दर दर भटक कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार उन लोगों को डेढ़ लाख रूपय सबकी सहायता प्रदान कर रही है जिससे वह अपना घर बना सकें। 
निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना का लाभ  (Who will get the benefits of the construction worker’s accessible housing scheme)
निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना जो कि राजस्थान सरकार द्वारा संचालित की गई है इसका लाभ राजस्थान की उन नागरिकों को मिलेगा जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है आज वह झुग्गी झोपड़ी या फुटपाथ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं लोगों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी जिन लोगों का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नहीं है। ग्राम पंचायत को यह कार्य सौंपा गया है उन लोगों की सूची तैयार करें जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत है इसके बाद जिन लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है और जो व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र है उनकी सूची तैयार कर निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के तहत उन लोगों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को डेढ़ लाख तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत ऐसे लोगों को भी सहायता राशि प्रदान की जाएगी जो लोग हाउसिंग बोर्ड से आवंटित भूमि पर लोन लेकर अपना मकान बनाना शुरू कर दिया है, या फिर लोन पर मकान ले लिया है।
राजस्थान निर्माण सुलभ आवास योजना के लाभ (Advantages of Rajasthan Construction Sulabh Awas Yojna)
  • राजस्थान निर्माण सुलभ आवास योजना के अंतर्गत अगर आप लाभ लेना चाहते हैं और स्वयं की भूमि पर मकान बनाना चाहते हैं तो आप को इस योजना के माध्यम से मकान बनाने के लिए 5 लाख रूपय तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 
  • राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना या केंद्र सरकार की किसी भी अन्य योजना के लिए जो भी लोग पात्र हैं को केवल मकान बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से डेढ़ लाख तक की धनराशि प्रदान की जाएगी।
  • राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए पात्रता (Eligibility for Rajasthan Construction Workers Sulabh Awas Yojana)
    अगर आप राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में में पात्रता होनी आवश्यक है। 
    • जो परिवार राजस्थान के पालनहार योजना के अंतर्गत आते हैं। वह परिवार इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
    •  BPL कार्ड से संबंधित सभी परिवार अथवा गरीबी रेखा से नीचे वाले सभी परिवार इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं।
    •  इस योजना के अंतर्गत केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनकी दो पुत्रियां हैं। दो से अधिक पुत्रियों वाले परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं है।
    • इस योजना के अंतर्गत सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति वाले लोग आवेदन कर सकते हैं पर उनके पास जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
    •  इस योजना के अंतर्गत जिन लोगों को मकान बनाने की बहुत अधिक आवश्यकता है आज वहां किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति से नहीं संबंध रखता है। इस योजना के लिए वह व्यक्ति भी पात्र है।
    • इस योजना के अंतर्गत जिन लोगों ने पहले पंजीकरण करवाया है। उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
    राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए शर्ते (Conditions for Rajasthan Construction Workers Sulabh Housing Scheme)
    राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए जो व्यक्ति पात्र है उस व्यक्ति के लिए निम्न शर्तें हैं।
    • यदि आप इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं। और अपने ही भूखंड पर मकान बनाना चाहते हैं तो भूखंड आपके अथवा आपकी पत्नी के नाम होना अनिवार्य है।
    • जिस भू खंड  पर आप मकान बना रहे हैं उस भूखंड पर कोई विवाद ना हो रहा हो।
    • इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको कम से कम 1 वर्ष पहले नागरिक मंडल में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
    •  बनाने के लिए अनुमानित मकान की लागत का नगर पालिका से प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक है।
    • मकान बनाने के फलस्वरुप उस मकान का मालिक पति और पत्नी संयुक्त रुप से होंगे।
    • जो परिवार इस योजना का लाभ लेना चाहता है उस परिवार के अगर किसी पुत्र पुत्री या किसी भी सदस्य को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त हो गया है तो वहां इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।
    • राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए आवेदन करने के लिए मुख्य दस्तावेज (Main document for applying for Rajasthan Construction Workers’ Sulabh Housing Scheme)
      अगर आप राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो आपके पास निम्न दस्तावेज होना अनिवार्य है।
      •  आपके पास बैंक अकाउंट होना और बैंक अकाउंट की पासबुक होना अनिवार्य है।
      •  योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना आवश्यक है।
      • आपके पास भामाशाह परिवार का कार्ड होना भी आवश्यक है।
      •  इस योजना के लिए आपके पास BPL कार्ड होना अनिवार्य है।
      •  अगर आप अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं तो जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
      •  अगर आप विशेष योग्यजन है तो प्रमाण पत्र एवं स्व प्रमाणित प्रति होना आवश्यक है।
      •  अगर आपकी केवल दो ही पुत्रियां हैं तो इसका भी प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।
      •  अगर आप पालनहार योजना के अंतर्गत आते हैं तो इसका भी प्रमाण पत्र देना होगा।
      •  वार्षिक आय का प्रमाण पत्र भी आपको यहां जमा करना होगा।
      •  जिस भूखंड पर आप मकान बना रहे हैं अगर आप के नाम पर है तो उसका भी प्रूफ देना होगा।
      •  अगर आपका प्लॉट किसी भी विवाद से मुक्त है तो आपको राजस्व अधिकारी से प्रमाण पत्र लेना होगा।
      •  अगर आपने अपने मकान के लिए लोन लिया है तो बैंक द्वारा प्रूफ देना होगा।
      •  और आपके पास हिताधिकारी परिचय कार्ड होना अनिवार्य है।
      • राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करे (How to Apply for Rajasthan Construction Workers Sulabh Awas Yojana)
        अगर आप राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में राजस्थान सरकार से राशि प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टिप्स को फॉलो करें
        •  अगर आप राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नीचे दी गई इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। और राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इस वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे क्लिक करें
        • वेबसाइट पर जाने के बाद राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के फार्म को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद पूछी गई सारी जानकारियों को सही-सही भरे। साथ ही आपसे जो जो दस्तावेज इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए मांगे गए हैं। उन्हें इस फॉर्म के साथ संलग्न कर दें। और वेबसाइट में दिए गए संबंधित विभाग के ऑफिस में जाकर फॉर्म को जमा कर दें। इसके बाद आपकी फॉर्म  की जांच की जाएगी। सारे दस्तावेज पूर्ण होने के बाद आपको इस योजना का लाभ प्राप्त हो पाएगा।
        अगर आप निर्माण श्रमिक सुलभ्य योजना  के तहत सहायता राशि लेना चाहते हैं और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
        • टोल फ्री नंबर – 1800-180-0999 

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