Monday, 31 December 2018


राजस्थान पन्नाध्याय जीवन अमृत योजना 2018 आवेदन पत्र | बीमा दावा और छात्रवृत्ति फॉर्म डाउनलोड करें | Pannadhay Jivan Amrit Scheme In Hindi

[Registration] Rajasthan Pannadhay Jivan Amrit Yojana 2018-19 Application Form | Download Insurance Claim & Scholarship Forms | sje.rajasthan.gov.in

पन्नाध्याय जीवन अमृत योजना

राजस्थान सरकार (Rajasthan Govt) द्वारा शुरू की गई पन्नाधाय जीवन अमृत योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी गरीब लोगों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों (BPL Families) को लाभ प्राप्त होता है जिनके परिवार का मुख्य सदस्य जो घर का खर्चा चला रहा था। किसी कारणवश यदि की मृत्यु हो जाती है दो परिवार को आर्थिक सहायता इस योजना के माध्यम से दिए जाती है, इस योजना के माध्यम से BPL परिवार के बच्चों को ड्यूटी 9 से 12वीं तक की कक्षा मैं पढ़ रहे हैं उनको छात्रवृत्ति (Scholarship) प्रदान की जाती है। पन्नाधाय जीवन अमृत योजना का मुख्या उद्देश्य यह है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला हर व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा (Social Security) प्राप्त हो पाए। इस योजना के अंतर्गत केवल वही लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिन लोगों के पास BPL कार्ड है, अथवा आस्था कार्ड धारक के नागरिक भी इस योजना के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकता है।


पन्नाधया जीवन अमृत योजना (Pannadhay Jivan Amrit Yojana) के अंतर्गत बी पी एल परिवार के धारको को निम्न सहायता राशि प्रदान की जाती है
  • अगर किसी परिवार के किसी सदस्य की किसी कारण या किसी बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है तो इस प्रकार की सामान्य मृत्यु पर पन्नाधया जीवन अमृत योजना (Pannadhay Jivan Amrit Yojana) के माध्यम से उस बी पी एल परिवार को 30 हजार रुपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
  • अगर किसी परिवार के सदस्य के अकारण वश किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वह व्यक्ति दुर्घटना के बाद शाररिक रूप से अपंग (Physically Disabled) हो जाता है उस बीपीएल परिवार को 75 हजार रुपए आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किये जायेंगे।
  • यदि किसी बीपीएल परिवार (BPL Family) के व्यक्ति की किसी दुर्घटना में दोनों  पैर टूट जाते  है या  हाथ या आँख से कोई व्यक्ति अपंग हो जाता है तो उस बी पी एल परिवार को 75 हजार रूपये आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किए जायेंगे।
  • अगर कोई व्यक्ति किसी भी एक अंग से अपंग हो जाता है जैसे एक आँख से एक पैर से या एक हाथ से तो इस योजना के माध्यम से उस व्यक्ति के परिवार को  37 हजार रूपये की आर्थिक सहायता (Financial Aid) के रूप में राशि प्रदान की जाएगी।

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