Monday, 31 December 2018

राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया | श्रमिक कार्ड आवेदन पत्र डाउनलोड करें

राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया | श्रमिक कार्ड आवेदन पत्र डाउनलोड करें 


राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना (Rajasthan Construction Workers Sulabh Awas Yojna)
निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा की गई है इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिन लोगों के पास रहने के घर नहीं है उन लोगों को घर बनाने के लिए कुछ सहायता इस योजना के माध्यम से की जा रही है। आज भी भारत में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए उनके स्वयं के घर नहीं है। भारत में अभी भी लाखों परिवार ऐसे हैं जो फुटपाथ पर सोते हैं जिनके पास पहनने के कपड़े तक नहीं है, घर बनाना तो बहुत दूर की बात। कई लोग झुग्गी-झोपड़ियों के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हर परिवार का सपना होता है कि हम एक अच्छे घर में रहे, कई परिवारों का आज तक यह सपना पूरा नहीं हो पाया है। अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण अपना घर बनाने में सक्षम नहीं है। इस समस्या को देखते हुए राजस्थान सरकार ने हर गरीब आदमी का आपके पास घर नहीं है उसकी सहायता करने का प्रण किया है। जिसे हम गरीब व्यक्ति के पास रहने के लिए मकान हो। इसीलिए सरकार ने निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना की शुरुआत की है। राजस्थान सरकार निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के अंतर्गत उन गरीब लोगों की मदद करना चाहती है जिनके पास घर नहीं है। वह अभी भी घर से वंचित है और झुग्गी-झोपड़ियों में यह फुटपाथ पर या दर दर भटक कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस योजना के माध्यम से राजस्थान सरकार उन लोगों को डेढ़ लाख रूपय सबकी सहायता प्रदान कर रही है जिससे वह अपना घर बना सकें। 
निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना का लाभ  (Who will get the benefits of the construction worker’s accessible housing scheme)
निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना जो कि राजस्थान सरकार द्वारा संचालित की गई है इसका लाभ राजस्थान की उन नागरिकों को मिलेगा जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है आज वह झुग्गी झोपड़ी या फुटपाथ पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत केवल उन्हीं लोगों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी जिन लोगों का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नहीं है। ग्राम पंचायत को यह कार्य सौंपा गया है उन लोगों की सूची तैयार करें जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत है इसके बाद जिन लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है और जो व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र है उनकी सूची तैयार कर निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना के तहत उन लोगों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को डेढ़ लाख तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत ऐसे लोगों को भी सहायता राशि प्रदान की जाएगी जो लोग हाउसिंग बोर्ड से आवंटित भूमि पर लोन लेकर अपना मकान बनाना शुरू कर दिया है, या फिर लोन पर मकान ले लिया है।
राजस्थान निर्माण सुलभ आवास योजना के लाभ (Advantages of Rajasthan Construction Sulabh Awas Yojna)
  • राजस्थान निर्माण सुलभ आवास योजना के अंतर्गत अगर आप लाभ लेना चाहते हैं और स्वयं की भूमि पर मकान बनाना चाहते हैं तो आप को इस योजना के माध्यम से मकान बनाने के लिए 5 लाख रूपय तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 
  • राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना या केंद्र सरकार की किसी भी अन्य योजना के लिए जो भी लोग पात्र हैं को केवल मकान बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से डेढ़ लाख तक की धनराशि प्रदान की जाएगी।
  • राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए पात्रता (Eligibility for Rajasthan Construction Workers Sulabh Awas Yojana)
    अगर आप राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में में पात्रता होनी आवश्यक है। 
    • जो परिवार राजस्थान के पालनहार योजना के अंतर्गत आते हैं। वह परिवार इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
    •  BPL कार्ड से संबंधित सभी परिवार अथवा गरीबी रेखा से नीचे वाले सभी परिवार इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं।
    •  इस योजना के अंतर्गत केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनकी दो पुत्रियां हैं। दो से अधिक पुत्रियों वाले परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं है।
    • इस योजना के अंतर्गत सभी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति वाले लोग आवेदन कर सकते हैं पर उनके पास जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
    •  इस योजना के अंतर्गत जिन लोगों को मकान बनाने की बहुत अधिक आवश्यकता है आज वहां किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति से नहीं संबंध रखता है। इस योजना के लिए वह व्यक्ति भी पात्र है।
    • इस योजना के अंतर्गत जिन लोगों ने पहले पंजीकरण करवाया है। उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
    राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए शर्ते (Conditions for Rajasthan Construction Workers Sulabh Housing Scheme)
    राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए जो व्यक्ति पात्र है उस व्यक्ति के लिए निम्न शर्तें हैं।
    • यदि आप इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते हैं। और अपने ही भूखंड पर मकान बनाना चाहते हैं तो भूखंड आपके अथवा आपकी पत्नी के नाम होना अनिवार्य है।
    • जिस भू खंड  पर आप मकान बना रहे हैं उस भूखंड पर कोई विवाद ना हो रहा हो।
    • इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको कम से कम 1 वर्ष पहले नागरिक मंडल में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
    •  बनाने के लिए अनुमानित मकान की लागत का नगर पालिका से प्रमाण पत्र बनवाना आवश्यक है।
    • मकान बनाने के फलस्वरुप उस मकान का मालिक पति और पत्नी संयुक्त रुप से होंगे।
    • जो परिवार इस योजना का लाभ लेना चाहता है उस परिवार के अगर किसी पुत्र पुत्री या किसी भी सदस्य को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त हो गया है तो वहां इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।
    • राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए आवेदन करने के लिए मुख्य दस्तावेज (Main document for applying for Rajasthan Construction Workers’ Sulabh Housing Scheme)
      अगर आप राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो आपके पास निम्न दस्तावेज होना अनिवार्य है।
      •  आपके पास बैंक अकाउंट होना और बैंक अकाउंट की पासबुक होना अनिवार्य है।
      •  योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना आवश्यक है।
      • आपके पास भामाशाह परिवार का कार्ड होना भी आवश्यक है।
      •  इस योजना के लिए आपके पास BPL कार्ड होना अनिवार्य है।
      •  अगर आप अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं तो जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
      •  अगर आप विशेष योग्यजन है तो प्रमाण पत्र एवं स्व प्रमाणित प्रति होना आवश्यक है।
      •  अगर आपकी केवल दो ही पुत्रियां हैं तो इसका भी प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है।
      •  अगर आप पालनहार योजना के अंतर्गत आते हैं तो इसका भी प्रमाण पत्र देना होगा।
      •  वार्षिक आय का प्रमाण पत्र भी आपको यहां जमा करना होगा।
      •  जिस भूखंड पर आप मकान बना रहे हैं अगर आप के नाम पर है तो उसका भी प्रूफ देना होगा।
      •  अगर आपका प्लॉट किसी भी विवाद से मुक्त है तो आपको राजस्व अधिकारी से प्रमाण पत्र लेना होगा।
      •  अगर आपने अपने मकान के लिए लोन लिया है तो बैंक द्वारा प्रूफ देना होगा।
      •  और आपके पास हिताधिकारी परिचय कार्ड होना अनिवार्य है।
      • राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करे (How to Apply for Rajasthan Construction Workers Sulabh Awas Yojana)
        अगर आप राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में राजस्थान सरकार से राशि प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टिप्स को फॉलो करें
        •  अगर आप राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको नीचे दी गई इस योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। और राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना का फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इस वेबसाइट पर जाने के लिए नीचे क्लिक करें
        • वेबसाइट पर जाने के बाद राजस्थान निर्माण श्रमिक सुलभ आवास योजना के फार्म को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद पूछी गई सारी जानकारियों को सही-सही भरे। साथ ही आपसे जो जो दस्तावेज इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए मांगे गए हैं। उन्हें इस फॉर्म के साथ संलग्न कर दें। और वेबसाइट में दिए गए संबंधित विभाग के ऑफिस में जाकर फॉर्म को जमा कर दें। इसके बाद आपकी फॉर्म  की जांच की जाएगी। सारे दस्तावेज पूर्ण होने के बाद आपको इस योजना का लाभ प्राप्त हो पाएगा।
        अगर आप निर्माण श्रमिक सुलभ्य योजना  के तहत सहायता राशि लेना चाहते हैं और आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
        • टोल फ्री नंबर – 1800-180-0999 

राजस्थान पन्नाध्याय जीवन अमृत योजना 2018 आवेदन पत्र | बीमा दावा और छात्रवृत्ति फॉर्म डाउनलोड करें |

राजस्थान पन्नाध्याय जीवन अमृत योजना 2018 आवेदन पत्र | बीमा दावा और छात्रवृत्ति फॉर्म डाउनलोड करें |

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना छात्रवृत्ति के रूप में सहायता राशि  (Assistance in the form of Pannadhay Jivan Amrit Yojana Scholarship)-
राजस्थान सरकार (Rajasthan Govt) द्वारा 9 से 12 कक्षा के छात्र छात्राओं को पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (Pannadhay Jivan Amrit Scheme) के माध्यम से छात्रवृत्ति (Scholarship) के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है। राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से BPL परिवार के सभी मैं छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करती है BPL परिवार के केवल 2 छात्र छात्राओं को 12 सौ रुपए प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जो अधिकतम 4 साल तक ही दी जा सकती है छात्रवृत्ति को प्रतिमाह 100 रुपए दिए जाते हैं जो कि वर्ष में 12 सौ होते हैं। इस प्रकार की सूचना के माध्यम से BPL परिवार के एक छात्र को 48,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती हैं ताकि परिवार का हर गरीब बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें।
पन्नाधाय जीवन अमृत योजना छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पूर्ण प्रक्रिया (Complete Process of Receiving Pannadhay Jivan Amrit Yojana Scholarship): – अगर आप BPL परिवार से हैं पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के माध्यम से छात्रवृति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका अपने ग्रामीण अथवा नगरीय क्षेत्र (Rural & Urban Areas) में अपने विद्यालय द्वारा छात्रवृत्ति के फॉर्म (Registration Form) को भर के अपने ग्राम प्रधान द्वारा या ग्राम विकास अधिकारी द्वारा भारतीय जीवन बिमा निगम (Life Insurance Corporation of India) के ऑफिस भेजा जायेगा और आपको आपके विद्यालय के द्वारा छात्र वृत्ति प्रदान की जाएगी।
पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के लिये पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria for Pannadhay Jivan Amrit Yojana)-
अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास निम्नलिखित पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria) होना अनिवार्य है जो इस प्रकार से है।
  • अगर आप इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको राजस्थान का मूल निवासी (Domicile) होना अनिवार्य है
  • इस योजना के तहत यदि आप किसी भी प्रकार  का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप के पास  आस्था कार्ड होना या बीपीएल कार्ड (Astha Card or BPL Card) होना अनिवार्य है।
  • परिवार के मुख्या सदस्य का बिमा पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (Pannadhay Jivan Amrit Yojana)के अंतर्गत किया जायेगा अर्थात जो व्यक्ति परिवार के लिए कमाता है केवल उसी की मृत्यु पर आर्थिक सहायता के रूप में राशि प्रदान की जाएगी।
  • इस योजना की अंतर्गत यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपके परिवार का मुखिया की यदि किसी कारण वश मृत्यु हो जाती है तो मुखिया की आयु 18 साल से 59 साल तक होनी चाहिए तभी आपको इस योजना का लाभ प्राप्त हो पायेगा।
पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के लिए आवेदन कैसे करे (How to Apply for Pannadhay Jivan Amrit Yojana in Rajasthan)?
अगर आप पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (Pannadhay Jivan Amrit Yojana) के लिए पात्र हैं और इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको इस योजना का आवेदन फॉर्म (Application Form) लाना होगा। जिसका लिंक हम आपको नीचे देंगे। उस आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सारि जानकारी को आपको सही सही भरना होगा और आवेदन फॉर्म में मांगे गए सारे दस्तावेजों (Documents) सहित आपको फॉर्म को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (Dept of Social Justice & Empowerment) में जमा कर देना है। 
(I) पन्नधाय जीवन अमृत योजना से दुर्घटना क्लेम (Accidentail Claim from Pannadhay Jivan Amrit Yojana): – अगर आप पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के तहत दुर्घटना क्लेम (Claim Accident) करना चाहते हैं यदि आपके परिवार का कोई मुख्या सदस्य की किसी  वश मृत्यु हो जाती है या अपंग को जाता है या किसी भी प्रकार की दुर्घना आपके परिवार के मुख्या व्यक्ति (Head of the Family Member) के साथ घट जाती है। तो आप इस योजना के तहत क्लेम कर सकते हैं अधिक तर इस योजना के अंतर्गत लाभ पति या पत्नी को प्राप्त होता है परन्तु पति या पत्नी ना होने पर परिवार की सबसे बड़ी संतान दावेदार क रूप में क्लेम (Claim) कर  सकता है आप अपने ग्राम सेवक से या नगर पालिका ,नगर परिषद् ,या नगर निगम (Village Servants or Municipality, City Council, or Municipal Corporation) से संपर्क कर सकते हैं की मरे परिवार के मुख्य सदस्य या दुर्घटना पूर्वक अपंग हो गया है या दुर्घटना में परिवार के मुख्या सदस्य की मृत्यु हो गयी है 
(II) पन्नाधाय जीवन अमृत योजना के लिए आवेदन फॉर्म (Application Form for Pannadhay Jivan Amrit Yojana): – यदि आप पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (Pannadhay Jivan Amrit Yojana) के लिए पात्र हैं और आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फॉर्म को डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक नीचे दिया गया है 
  • बीपीएल परिवार के सदस्य नीचे दिए आवेदन फॉर्म को भरके पन्नाधाय जीवन अमृत योजना (Pannadhay Jivan Amrit Yojana) के लिए आवेदन कर सकते हैं, पंजीकरण फॉर्म (Registration Form) के लिए नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करे।
  • बीमित व्यक्ति की यदि मृत्यु हो तो बीमा क्लेम (Insurance Claim) करने के लिए नीचे दिए गए आवेदन फॉर्म (Application Form) को डाउनलोड करके भरो।
  • पन्नाधाय योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति (Scholarship) का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन फॉर्म को डाउनलोड (Download Application Form) करने के लिए नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करे।
पन्नाधाय जीवन अमृत योजना की संपर्क विवरण (Contact Details of Pannadhay Jivan Amrit Yojana)-
अगर आपको इस योजना से जुडी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर के सम्बंधित विभाग से सीधे संपर्क कर सकते हैं।
  • भारतीय जीवन बीमा सम्बंधित विभाग नंबर: – (0141) 2747-057 / 2743-761
  •  सामाजिक न्याय आधिकारिक विभाग जयपुर: – (0141) 2226-639 / 2226-627
पन्नाध्याय जीवन अमृत योजना राजस्थान (Pannadhay Jivan Amrit Yojana Rajasthan) के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। 


राजस्थान पन्नाध्याय जीवन अमृत योजना 2018 आवेदन पत्र | बीमा दावा और छात्रवृत्ति फॉर्म डाउनलोड करें | Pannadhay Jivan Amrit Scheme In Hindi

[Registration] Rajasthan Pannadhay Jivan Amrit Yojana 2018-19 Application Form | Download Insurance Claim & Scholarship Forms | sje.rajasthan.gov.in

पन्नाध्याय जीवन अमृत योजना

राजस्थान सरकार (Rajasthan Govt) द्वारा शुरू की गई पन्नाधाय जीवन अमृत योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी गरीब लोगों के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों (BPL Families) को लाभ प्राप्त होता है जिनके परिवार का मुख्य सदस्य जो घर का खर्चा चला रहा था। किसी कारणवश यदि की मृत्यु हो जाती है दो परिवार को आर्थिक सहायता इस योजना के माध्यम से दिए जाती है, इस योजना के माध्यम से BPL परिवार के बच्चों को ड्यूटी 9 से 12वीं तक की कक्षा मैं पढ़ रहे हैं उनको छात्रवृत्ति (Scholarship) प्रदान की जाती है। पन्नाधाय जीवन अमृत योजना का मुख्या उद्देश्य यह है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला हर व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा (Social Security) प्राप्त हो पाए। इस योजना के अंतर्गत केवल वही लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिन लोगों के पास BPL कार्ड है, अथवा आस्था कार्ड धारक के नागरिक भी इस योजना के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकता है।


पन्नाधया जीवन अमृत योजना (Pannadhay Jivan Amrit Yojana) के अंतर्गत बी पी एल परिवार के धारको को निम्न सहायता राशि प्रदान की जाती है
  • अगर किसी परिवार के किसी सदस्य की किसी कारण या किसी बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है तो इस प्रकार की सामान्य मृत्यु पर पन्नाधया जीवन अमृत योजना (Pannadhay Jivan Amrit Yojana) के माध्यम से उस बी पी एल परिवार को 30 हजार रुपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
  • अगर किसी परिवार के सदस्य के अकारण वश किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वह व्यक्ति दुर्घटना के बाद शाररिक रूप से अपंग (Physically Disabled) हो जाता है उस बीपीएल परिवार को 75 हजार रुपए आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किये जायेंगे।
  • यदि किसी बीपीएल परिवार (BPL Family) के व्यक्ति की किसी दुर्घटना में दोनों  पैर टूट जाते  है या  हाथ या आँख से कोई व्यक्ति अपंग हो जाता है तो उस बी पी एल परिवार को 75 हजार रूपये आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किए जायेंगे।
  • अगर कोई व्यक्ति किसी भी एक अंग से अपंग हो जाता है जैसे एक आँख से एक पैर से या एक हाथ से तो इस योजना के माध्यम से उस व्यक्ति के परिवार को  37 हजार रूपये की आर्थिक सहायता (Financial Aid) के रूप में राशि प्रदान की जाएगी।